नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मेटा/व्हाट्सप्प पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने व्हाट्सऐप पर वर्ष 2021 पॉलिसी को लेकर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है। CCI ने यह कार्रवाई व्हाट्सऐप की वर्ष 2021 की पॉलिसी को लेकर की है, क्योंकि वर्ष 2021 की पॉलिसी के तहत व्हाट्सऐप ने दबाव बनाकर उपभोक्ताओं से जानकारी एकत्रित की थी। जिसको बाद में उसने अन्य मेटा कंपनियों के साथ शेयर कर दिया गया था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सऐप को जारी किए ये निर्देश
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा और व्हाट्सऐप को तय समय सीमा के अंदर CCI द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अमल करने का आदेश दिया है। CCI के निर्देशों के अनुसार अब व्हाट्सऐप अगले 5 सालों तक अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को विज्ञापन के प्रयोग के लिए किसी भी हालत में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी उत्पादों के साथ शेयर नहीं करेगा।
अगर मेटा भविष्य में इस डेटा को कही साझा करना चाहता है तो इसके लिए उसको उपभोक्ता से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मेटा इसके लिए उपभोक्ता के सामने किसी भी तरह की कोई और शर्त नहीं रखेगा। अगर मेटा अपने व्हाट्सऐप में भविष्य में कोई अपडेट लाता है तो उस पॉलिसी को मानने के लिए भी उपभोक्ता को बाध्य नहीं किया जाएगा।
क्या था व्हाट्सऐप का निर्देश?
व्हाट्सऐप ने जनवरी 2021 में यूजर्स को अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीतियों के अपडेट के बारे में सूचित किया था। जिसके बाद व्हाट्सऐप ने कहा था कि 8 फरवरी, 2021 से प्रभावी नियमों के मुताबिक यूजर्स को व्हाट्सऐप का उपयोग जारी रखने के लिए कंपनी के साथ कुछ जरूरी डाटा साझा करना होगा। लेकिन यह व्हाट्सऐप का एक तरह का फरमान था, जिसको यूजर्स को मानना ही पड़ा, क्योंकि व्हाट्सऐपप के उन नियमों को न मानने पर यूजर्स व्हाट्सऐप का प्रयोग नही कर पाते।




