नई दिल्ली, रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब RBI ने राजस्थान के ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राजस्थान की पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है। RBI ने कहा कि बैंक लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। RBI के अनुसार इस बैंक के पास कमाई और पूंजी के पर्याप्त साधन भी नहीं थे। इस कारण ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर कार्रवई करने का फैसला लिया गया। राजस्थान की सहकारी समितियों के अनुरोध के बाद ही कार्रवाई हुई है।
खाताधारकों के पैसों का क्या होगा ?
बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बड़ा सवाल है कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) को डीआईसीजी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत 5 लाख तक की जमा राशि पर बीमा का लाभ दिया जाएगा। RBI ने कहा है कि 99.13 फीसदी बैंक के जमाकर्ताओं को DICGC की जमा राशि का लाभ मिल जाएगा।
SBI समेत इन बैंकों पर सख्त कार्रवाई
हाल में RBI ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत तीन बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें SBI के साथ केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) शामिल है। रेगुलेटर में नियमों के उल्लंघन पर इन बैंकों पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। SBI ने 2 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपएऔर सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
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