नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया है। आज 1 जून 2024 को अरविंद केजरीवाल की इस याचिका की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्वास्थ्य की जांच कराने की बजाए लगातार रैलियां की
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आज हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने वाली याचिका का विरोध किया। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्वास्थ्य की जांच कराने की बजाए लगातार रैलियां की। इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का 7 किलों वजन कम होने का दावा सरासर गलत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का 1 किलों वजन बढ़ा है।
जिसको कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है
वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील हरिहरन ने कोर्ट में दलील रखी कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं और उन्हें अपना इलाज कराने का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने अपने घटते हुए वजन और उच्च कीटोन स्तर के लिए मेडिकल जांच यानी सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने का कारण बताते हुए अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की थी। जिसको कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है।
अब अरविंद केजरीवाल को इस आदेश के अनुसार तिहाड़ जेल जाना होगा
अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। बताना चाहेंगे की सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई 2024 को 1 जून 2024 तक लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार को लेकर अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 2 जून 2024 को सरेंडर करने के लिए कहा गया था। अब अरविंद केजरीवाल को इस आदेश के अनुसार तिहाड़ जेल जाना होगा।
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