नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक वर्ष की अवधि वाली नवीकरणीय (Renewable) लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता है। यह योजना ग्राहक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमा कवर प्रदान करती है। आइए जानते है इससे जुड़ी सभी जानकारी ।
कौन ले सकता है लाभ?
18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति
जिसके पास बैंक/डाकघर में सेविंग अकाउंट हो
बैंक/डाकघर ही इस योजना का मास्टर पॉलिसीधारक होता है
योजना के मुख्य लाभ और प्रीमियम
बीमा कवर किसी भी वजह से मृत्यु होने पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर।
सालाना प्रीमियम प्रति ग्राहक प्रतिवर्ष ₹436 (नवीनीकरण के समय पूरा प्रीमियम देना अनिवार्य)।
पात्रता आयु 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (सिंगल या जॉइंट) बैंक/डाकघर खाताधारक।
मास्टर पॉलिसीधारक इस योजना में भाग लेने वाले बैंक या डाकघर मास्टर पॉलिसीधारक होते हैं।
पहली बार नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम
यदि कोई ग्राहक पॉलिसी अवधि के बीच में पहली बार नामांकन करवाता है, तो उसे निम्न आनुपातिक प्रीमियम जमा करना होगा। तो इसकी नामांकन की अवधिदेय प्रीमियम इस प्रकार होगी।
नामांकन की अवधि देय प्रीमियम
जून, जुलाई और अगस्त-पूर्ण वार्षिक प्रीमियम ₹436
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर-₹342
दिसंबर, जनवरी और फरवरी-₹228
मार्च, अप्रैल और मई-₹114
नोट: रिन्युअल के समय हर साल ₹436 का पूरा प्रीमियम देना अनिवार्य है।
इन स्थितियों में कवरेज हो जाएगा खत्म
सदस्य को मिलने वाला ₹2 लाख का बीमा कवर कुछ विशेष परिस्थितियों में समाप्त या प्रतिबंधित हो जाता है, जिसके सदस्य की आयु 55 वर्ष पूरी होने पर बीमा कवर खुद ही खत्म हो जाएगा।अगर बीमा प्रीमियम कटने के समय बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, या सदस्य का बैंक खाता बंद हो जाता है, तो बीमा स्वतः समाप्त हो जाएगा।
अगर कोई सदस्य गलती से एक से अधिक बैंक खातों से योजना में शामिल होता है, तो कुल बीमा कवर ₹2 लाख तक ही सीमित रहेगा। डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए दिए गए अतिरिक्त प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा (कोई रिफंड नहीं होगा)।50 वर्ष की आयु के बाद नए सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं।
यह योजना एलआईसी या अन्य बीमा कंपनियों द्वारा भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों की सलाह से संचालित होती है, जिससे दावा निपटान प्रक्रिया सरल बनी रहती है।




