नई दिल्ली, रफ्तार। रेलवे टिकट बुक करने के लिए सबसे अधिक लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि अपनी पर्सनल आईडी से कितने टिकट बुक कर सकते हैं? यह सवाल जरूरी भी है, क्योंकि पर्सनल IRCTC आईडी से अधिक टिकट बुक करने पर जेल हो सकती। बता दें, IRCTC ने ई-टिकट बुकिंग को लेकर कहा है कि रेलवे नियमों के तहत IRCTC का एक यूजर अपनी आईडी से हर महीने ज्यादा से ज्यादा 12 टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए यूजर की IRCTC आईडी का आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर, यूजर के अलावा यात्रा करने वाले लोगों में से कोई आधार सत्यापित यूजर है तो आप अपनी पर्सनल आईडी से हर महीने अधिकतम 24 टिकट बुक भी कर सकेंगे।
टिकट बुकिंग के बाद बेचा तो जेल
रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत IRCTC के एप या वेबसाइट पर पर्सनल आईडी से टिकट ऑनलाइन बुक करने के बाद उसे बेचने पर आपको तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। मतलब आप पर्सनल आईडी से टिकट बुक बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
यात्रा की तारीख से 120 दिन पहले बुक करा सकते हैं टिकट
रेलवे यात्रियों को सुविधा देता है कि वो ट्रेन खुलने से चार महीने पहले सीट रिजर्व करा सकते हैं। भारतीय रेलवे नियमों के तहत यात्रा तिथि से 120 दिन पहले आप टिकट बुक करा सकते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा की तिथि से एक दिन पहले हो सकती है। हर दिन सुबह 10 बजे के बाद 3 एसी से लेकर ऊपर की क्लास के लिए बुकिंग शुरू होती है। स्लीपर तत्काल बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है। जनरल टिकट बुकिंग के दो नियम हैं। ट्रेन के जनरल कोच में 199 किलोमीटर तक सफर करना चाहते हैं तो आपको उसी दिन टिकट कटवानी होगी। टिकट खरीदने के 3 घंटे के अंदर यात्रा शुरू करनी होती है।
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