back to top
27.1 C
New Delhi
Tuesday, March 17, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

आरएएस भर्ती से अपात्रों को बाहर नहीं करने पर अवमानना नोटिस

जयपुर,17 मार्च(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम से अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करने पर आरपीएससी सचिव और कार्मिक सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश बलराम यादव की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर अदालत ने गत 16 दिसंबर को आदेश जारी कर भूतपूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी कोटे में शामिल 97 अपात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद कुछ अपात्र अभ्यर्थियों को ही भर्ती से बाहर किया है। वहीं हटाए गए अभ्यर्थियों का वर्ग भी सार्वजनिक नहीं किया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

Advertisementspot_img

Also Read:

इंडिगो संकट: DGCA ने नोटिस का जवाब देने की 24 घंटे की मोहलत, संसदीय समिति भी भेज सकती है समन

नई दिल्‍ली / रफ्तार डेस्‍क । इंडिगो की फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण पिछले छह दिनों से यात्रियों में भारी...
spot_img

Latest Stories

Nora Fatehi के नए गाने पर मचा बवाल, अब सिंगर Armaan Malik ने भी किया रिएक्ट

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। नोरा फतेही (Nora Fatehi) इस...

बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद ‘INDIA’ में रार, तेजस्वी यादव पर भड़के पप्पू यादव

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। सोमवार 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव...

27 मार्च को JDU राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव, जानिए किसके नाम पर लग सकती है मुहर

नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने राष्ट्रीय...

Oscar 2026 में धर्मेंद्र को भुला देने पर हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, रॉब मिल्स ने दी सफाई

नई दिल्ली रफ्तार डेस्क। 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में जहां...

Stock Market Today: शुरुआती बढ़त के बाद फिसला शेयर बाजार, Sensex 120 अंक टूटा; Nifty भी लाल निशान में

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आज भारतीय शेयर बाजार की...