श्रीनगर में बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लगाई गई सीआरपीसी की धारा 144
श्रीनगर, 27 अप्रैल (हि.स.)। श्रीनगर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंधियां लागू की हैं। इसके तहत जिले की नगरपालिका सीमा के भीतर पाँच या अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर जमा होने पर मनाही होगी। श्रीनगर उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने ट्विटर पर यह घोषणा की कि इस कदम से आगे बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिला श्रीनगर में सकारात्मक मामलों में बड़े पैमाने पर उछाल और उचित विचार-विमर्श के बाद महामारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए जिले की नगरपालिका सीमा के भीतर सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है। पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि श्रीनगर में पिछले 24 घंटों में 1144 ताजा कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। हिन्दुस्थान समाचार/कुलदीप/बलवान