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Friday, March 13, 2026
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दिल्ली का AQI 700 के पार गंभीर प्रदूषण के बीच GRAP-3 लागू, नियम उल्लंघन करने पर लगेगा 20,000 रुपये जुर्माना

आज दिल्ली का AQI 700 के पार जा चुका है। दिल्ली सरकार ने GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया और उनके तहत नियमों का उल्लघंन करने पर 20,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP स्टेज-3 के आपातकालीन उपाय लागू होने के दिन मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार 15 नवंबर को एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सरकारी कार्यालयों के काम करने के समय में बदलाव किया जाएगा। वहीं आज 16 नवंबर को दिल्ली की औसत AQI 700 दर्ज किया गया है।

आज का AQI 


आज शनिवार 16 नवंबर को दिल्ली का AQI 713 है जो PM2.5 और PM10 के बहुत ज्यादा स्तर के कारण 500+ श्रेणी में आता है। इससे पहले शुक्रवार 15 नवंबर को भी AQI 647 था जो 500+ वायु गुणवत्ता को दिखाता है और इसका कारण PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों का बढ़ना था। आज दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका जहांगीरपुरी है जहां AQI 713 है जो मुख्य रूप से PM2.5 और PM10 की अधिक मात्रा के कारण है। वहीं दिल्ली का सबसे साफ इलाका श्री अरबिंदो मार्ग है जहां AQI 299 है जो 201-300 श्रेणी में आता है। वहां PM2.5 और PM10 का स्तर कम है।

ऑफिस टाइम में बदलाव 


दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, ‘दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर अब अलग-अलग समय पर खुलेंगे दिल्ली नगर निगम: सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक, केंद्र सरकार: सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक, दिल्ली सरकार: सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक।’ 

GRAP-3 हुआ लागू 


दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) के तहत शुक्रवार से BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 


EVs,CNG और BS-VI डीजल वाहनों को छोड़कर अब NCR के अन्य राज्यों से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल उन बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को अनुमति होगी जिनके पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट है। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद उठाया गया है जो शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-III) लागू करने के लिए कहा गया था। यह योजना तब शुरू की जा रही है जब दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। 

नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना


सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और कहा है कि उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। 

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