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Wednesday, March 18, 2026
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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के कारण कड़े प्रतिबंध, GRAP 3 लागू, AQI 450 के पार

दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज हो गई है। दिल्ली में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। AQI 400 को पार कर चुका है। और 500 के करीब पहुंचने की संभावना है।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण एजेंसी (CPCB) ने GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तीसरे चरण के तहत कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध वायु प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए हैं और शुक्रवार 15 नवंबर से लागू होंगे। 

आज का AQI 

CPCB के अनुसार, आज 15 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 450 के पार है। दिल्ली के कुछ इलाके जहां पर प्रदूषण का कहर सबसे ज्यादा है। जैसे आनंद विहार (441), अशोक विहार (401), द्वारका सेक्टर 8 (444), जहांगीरपुरी (458), और बवाना (455) 

इसके अलावा दिल्ली का AQI 500 पार होने की भी संभावना है ऐसे में दिल्ली के लोगो को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती है।

क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

1. स्कूलों की छुट्टी

2. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 15 नवंबर से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में व्यक्तिगत कक्षाएं निलंबित रहेंगी। 3. इसके बजाय ट्यूशन क्लासेस को ऑनलाइन मोड में बदल दिया जाएगा।

निर्माण और विध्वंस गतिविधियां

दिल्ली और NCR में कुछ निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें:

1. बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य

2. पाइलिंग कार्य

3. सभी विध्वंस कार्य

4. सीवर, जल निकासी, और बिजली केबल बिछाने के लिए खुदाई कार्य

5. ईंट और चिनाई का काम

6. बड़े वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य

हालांकि, कुछ छोटे निर्माण कार्यों की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि MEP (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) के छोटे वेल्डिंग कार्य और मामूली इनडोर मरम्मत।

7. इन सभी के अलावा खनन गतिविधियाँ स्थगित कर दी जाएंगी।

वाहन प्रतिबंध

BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति नहीं होगी।

केवल इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन और BS-VI डीजल वाहन चल सकेंगे।

NCR राज्यों से आने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, सिवाय कुछ खास वाहनों के जैसे इलेक्ट्रिक, CNG, और BS-VI डीजल बसें।

GRAP 3 के तहत क्या विशेष कार्य होंगे?

GRAP 3 के तहत, सड़कों की मशीनीकृत सफाई को बढ़ाया जाएगा।

धूल और प्रदूषण पैदा करने वाली सभी निर्माण गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

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