नई दिल्ली / रफ्तार डेस्क । बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी जीत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या ITAT ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह विवाद उनकी फिल्म ‘रा.वन’ के कर से संबंधित था, जो 2011 में रिलीज हुई थी। ITAT ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही और आदेश को रद्द कर दिया है।
क्या था मामला?
यह मामला शाहरुख खान की फिल्म ‘रा.वन’ की आय और टैक्स से जुड़ा हुआ था। शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ हुए समझौते के अनुसार, फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग ब्रिटेन में की जानी थी, जिससे फिल्म की 70% आय को विदेश में माना गया और इस पर ब्रिटेन का टैक्स लगना था, जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स भी शामिल था। शाहरुख खान को भुगतान यूके की विनफोर्ड प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से किया गया था। टैक्स अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि इस भुगतान व्यवस्था से भारत को राजस्व की हानि हुई है। इसके बाद आयकर अधिकारियों ने शाहरुख खान के विदेशी टैक्स क्रेडिट के दावे को खारिज कर दिया था।
सुपरस्टार ने 83.42 करोड़ रुपये की आय घोषित की थी
शाहरुख खान ने अपनी आय 83.42 करोड़ रुपये घोषित की थी, लेकिन ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स क्रेडिट के उनके दावे को आयकर अधिकारियों ने नकार दिया था। इस कारण उनकी आय को पुनः 84.17 करोड़ रुपये के रूप में पुनर्मूल्यांकित किया गया। यह पुनर्मूल्यांकन उस मूल्यांकन वर्ष (2012-13) के अंत के बाद किया गया था, जो चार साल से अधिक समय तक लटका हुआ था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने फैसला सुनाया कि आयकर विभाग द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था।
ITAT ने क्या कहा ?
ITAT ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी “चार साल की वैधानिक अवधि से परे पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले किसी भी नए ठोस सामग्री को प्रदर्शित करने में विफल रहा।” ITAT ने कहा कि इस मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पहले ही जांच की जा चुकी है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही एक से अधिक मामलों में कानून के अनुसार गलत है।





