नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने विरोध जताया है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा है कि यदि उसे जमानत मिल जाती है तो वह देश छोड़कर बांग्लादेश भाग सकता है।
जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं
बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ पर इस साल की शुरुआत में हमले का मामला सामने आया था। इस मामले के अरोपी शरीफुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिनों पहले ही आरोपी ने मुंबई सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करने के साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई खुलासे भी हुए हैं।
फेस रिकॉग्निशन टेस्ट आया पॉजिटिव
पुलिस ने आगे बताया कि इस मामले में जांच के दौरान घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज, घटना के पहले इलाके में घूम रहे आरोपी के सीसीटीवी फुटेज और घटना के बाद जब वह भाग रहा था तब के सीसीटीवी फुटेज को आरोपी के चेहरे से मिलान करने के लिए फेस रिकॉग्निशन टेस्ट के लिए कालीन लेबोरेटरी में भेजा गया, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहीं पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपी से बरामद हुआ चाकू का टुकड़ा, वारदात की जगह से मिला हिस्सा और सैफ की रीढ़ की हड्डी से निकला चाकू का टुकड़ा तीनों एक ही चाकू के हैं।
मजबूत सबूत लगे हैं हाथ
पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत हाथ लगे हैं और जल्द ही उसे लेकर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है और वह अवैध रूप से भारत में रह रहा था। अगर उसे जमानत मिली, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है। वहीं, आरोपी की तरफ से दाखिल की जमानत याचिका में कहा गया था कि वह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।





