नई दिल्ली, रफ्तार। होली पर रंगों की मस्ती शुरू हो गई है। रंग-बिरंगी चीजों से बाजार सज गए हैं। कई बार रंग खरीदते या होली खेलते समय पॉकेट में रखे नोट में कलर लग जाता है। यानी वे रंगीन हो जाते हैं, जिसे लेने से दुकानदार मना भी कर देते हैं।
होली के दौरान कोई आप पर रंग डाल देता है और कपड़ों के साथ पैसों में भी रंग लग जाते हैं। ऐसे में कई बार दुकानदार उस नोट को लेने से इनकार करते हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक का नियम उन्हें बताकर नोट चलवा सकते हैं। कलर लगे नोट को लेकर RBI का नियम के अनुसार इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ये नोट आसानी से चलता है।
होली खेलते समय पानी या रंग गिरने से नोट फट भी जाते हैं। रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े नोट बदल सकते हैं। बैंक शुल्क नहीं लेता है। नोट बदलने के लिए बैंक का कस्टमर होना जरूरी नहीं है।
फटे नोट को बैंक में बदलने पर बैंक उस नोट के हिसाब से पैसे देता है। अगर, आपका 200 रुपए का नोट फटा है और फटे नोट के बाद 78 वर्ग सेंटीमीटर बचा है तो बैंक इसका पूरा पैसा देगा। अगर सिर्फ 39 वर्ग सेंटीमीटर नोट का हिस्सा बचा है तो आधे पैसे मिलते हैं।
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