नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। PF नौकरी करने के दौरान एक ऐसा निवेश (Investment Tips) है जो रिटायरमेंट फंड्स और पेंशन के लिए जमा होता है। यह एक ऐसी राशि होती है जो नौकरी न होने की स्थिति में सबसे ज्यादा काम आता है। हालांकि अगर आप नौकरी करने के दौरान अपने पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं लेकिन इसमें कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। रिटायरमेंट से पहले EPF राशि तभी निकाली जा सकती है जब आप 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहें। जानिए कैसे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
इन स्टेप्स को फॉलो करके निकाल सकते है PF फंड
स्टेप 1: PF का पैसा निकालने का पहला चरण है UAN पोर्टल जहां आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।
स्टेप 2: इसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है। उस OTP और कैप्चा को फिल करें।
स्टेप 3: तीसरे स्टेप में आपका प्रोफाइल पेज आपके सामने खुल जाएगा। खुले हुए पेज पर ऊपर की तरफ “ऑनलाइन सेवा” का विकल्प मिलेगा जिसमें आपको क्लेम पर क्लिक करने की जरूरत होगी।
स्टेप 4: इसके बाद आपको EPFO का अकाउंट नंबर और अपनी डिटेल्स वेरिफाई करने के लिए कहा जाएगा।
स्टेप 5: पांचवे स्टेप में आपसे अंडरटेकिंग के जरिए अनुमति ली जाएगी कि क्लेम की गई राशि को अमुक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। जिसमें आपको “हां” के जरिए सहमति देनी होगी।
स्टेप 6: अब आप ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें जिसके बाद आपको डिटेल दर्ज करनी होगी।
स्टेप 7: यहां आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा और स्कैन चैक के साथ साथ फॉर्म 15G समेत जरूरी डाक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और यह क्लेम सबमिट करने का आखिरी स्टेप है।




