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Friday, April 3, 2026
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RJ Election: राजस्थान में थमा विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर, भाजपा कांग्रेस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत

RJ Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेशभर में गुरुवार शाम छह बजे प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार केवल डोर टू डोर जनसम्पर्क कर सकेंगे। राज्य में 25 नवंबर को होगा मतदान।

जयपुर, (हि.स.)। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेशभर में गुरुवार शाम छह बजे प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार केवल डोर टू डोर जनसम्पर्क कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्रों में रोड शो कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आचार संहिता की पालना में रोड शो के दौरान ढोल-नगाड़े बंद कर दिए गए। राज्य में 25 नवंबर प्रदेश की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी अपनी ताकत

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरजी स्टेडियम देवगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मीडिया से मुखातिब होकर कांग्रेस पर प्रहार किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रैलियों- सभाओं को संबोधित करने के अलावा पत्रकारों से बातचीत की। इसके अलावा राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सांसद मनोज तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने भी अलग-अलग विधानसभा में जनसभाओं और रोड शो में शामिल हुए।

बाहरी लोगों व गैर मतदाताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश

आयोग ने निर्देशित किया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकेगा। यह प्रतिबंध 23 नवंबर को सायं 6 बजे से आरम्भ होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आयोग ने पुलिस प्रशासन को सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं या वो जगह जहां बाहरी व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है, उनकी निगरानी करने, गेस्ट हाऊस, लॉज और होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी लेने, बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

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