नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने उनको 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। जब कोर्ट से उनकी जमानत का फैसला आया तब उनकी पत्नी भावुक हो गई और रोने लगी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन को कुछ शर्तों पर जमानत मिली हैं।
भारत से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा हैं कि सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है इसलिए मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है वहीं पूरा होना तो दूर की बात है। कोर्ट ने बताया कि सत्येंद्र जैन जमानत के हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे। इसके अलावा वो मुकदमे को प्रभावित नहीं कर सकते। उनके भारत से बाहर की यात्रा पर भी पाबंदी है। यानी वो भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं।
क्यों जाना पड़ा जेल
मई 2022 में आप नेता सत्येंद्र जैन को ED ने हिरासत में लिया था। पिछले साल सत्येंद्र जैन को स्वास्थय के आधार पर जमानत मिली थी और 10 महिने तक वो जेल से बाहर रहें।
जमानत को लेकर नियमित सुनवाई
इस साल मार्च में सत्येंद्र जैन के केस में नियमित जमानत पर कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था जिससे उन्होंने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया था।
आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत
सत्येंद्र जैन को जमानत की खबर से आम आदमी पार्टी को भी राहत मिली हैं। आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है क्योंकि यह जमानत ऐसे समय पर मिली हैं जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही है। आम आदमी पार्टी के तीन बड़े सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली थी और अब सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल ही गई है। इस कारण आम आदमी पार्टी गदगद है।





