
नई दिल्ली,एजेंसी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी को अवैध खनन समेत अन्य मामलों मे मिली जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में बदलाव करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, कोर्ट ने 2015 से रेड्डी के बेल्लारी जाने पर रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2022 को अवैध खनन के मामले में आरोपित कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को अपनी बेटी से मिलने के लिए बेल्लारी जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने रेड्डी को 6 नवंबर, 2022 तक बेल्लारी में जाने और रहने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने अक्टूबर, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को जमानत देते हुए ये शर्त लगाई थी कि वो अपने गृहनगर बेल्लारी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी खनन कंपनी के मुख्यालय कडप्पा भी नहीं जाने का निर्देश दिया था। उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी ने अवैध खनन समेत अन्य मामलों मे मिली जमानत के दौरान लगाई गई शर्तों में बदलाव करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।