नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 22 अगस्त को एक अहम फैसले की सुनवाई होनी है। कोर्ट आज दिल्ली-NCR के सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुना सकता है। कोर्ट अपने उस आदेश पर फैसला सुनाएगा, जिसमें दिल्ली-NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने 11 अगस्त को ये आदेश पारित किया था, लेकिन इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुईं।
कोर्ट ने इस मामले की याचिका पर 14 अगस्त को तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजधानी दिल्ली और NCR में आवारा कुत्तों की समस्या स्थानीय निकायों की लापरवाही, नसबंदी और टीकाकरण नियमों को लागू न करने का नतीजा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
आपको बता दें कि,11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर के सड़कों से वे तुरंत कुत्ते उठाकर शेल्टर होम्स में रखें और शुरुआती तौर पर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए। इस दौरान, कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में व्यापक विरोध
कोर्ट ने इस आदेश के बाद देश में विरोध और आलोचना होने लगी। कोर्ट ने यह आदेश एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से, खासकर बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं।
फिर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को शुरू की थी। हालांकि, देशभर में इस आदेश का व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। और डॉक लवर्स और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की अपील की। अब 22 अगस्त को स्पेशन बेंच इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगी।




