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Friday, March 20, 2026
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Farmer Protest: शंभू बॉर्डर को लेकर SC ने दिए निर्देश, कहा- पंजाब व हरियाणा साइड से 1-1 लेन खोला जाए

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व छात्रों के लिए हाईवे को खोला जाए। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खोला जाए।

नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। आज शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को फिर से खोलने के लिए पंजाब व हरियाणा के DGP को निर्देश दिया है। जिसमें SC ने कहा है कि पंजाब व हरियाणा के DGP आसपास के जिलों के SP के साथ एक सप्ताह में बैठक करें।

दोनों साइड से खोली जाएगी एक-एक लेन

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व छात्रों के लिए हाईवे को खोला जाए। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खोला जाए। इसको लेकर पंजाब व हरियाणा के पुलिस ऑफिसर एक हफ्ते के अंदर मीटिंग कर इसके लिए मॉडलिंग तय करें। इस संबंध में अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी मामले को चुनौती

बता दें कि, शंभू बॉर्डर खोलने के मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

MSP को लेकर फरवरी से आंदोलनरत हैं किसान

फसलों की MSP को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से आंदोलन पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया। इसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई। जिसके बाद किसानों ने पंजाब की तरफ बॉर्डर पर स्थाई मोर्चा बना लिया। जिसके बाद से ही शंभू बॉर्डर पर यातायात बंद है। इसी मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

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