नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एक मानहानी मुकदमे में कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया है और उन्हें 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह केस पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया के द्वारा किया गया था।
क्या था मामला?
दरअसल शिवसेना (UBT) नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमेस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया और उनके एक NGO युवा प्रतिष्ठान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाला किया है। यहीं नहीं संजय राउत ने ये भी कहा ि जिसके बाद प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ आरोप लगाने और मानहानि के तहत धारा 499 और धारा 500 में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने संजय राउत को दोषी पाया है।
अपनी याचिका में डॉ. सोमैया ने क्या कहा था?
डॉ. मेधा सोमैया के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि 15 अप्रैल 2022 को और उसके बाद भी संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में गलत और दुर्भावनापूर्ण बयान दिया। जिसे मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रकाशित और प्रचारित किया गया। इससे उनकी छवि खराब हुई। उनके गलत बयान को बड़ी संख्या में लोगों ने पढ़ा और सुना।
जिस मामले में सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने संजय राउत को दोषी पाया है और उनको 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।




