नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट विभाग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो अब आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है और आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको जन्मतिथि की पुष्टी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। आइए जानतें हैं किन किन नए बदलावों को लागू किया गया है।
1. बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी– अगर आप 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्में हैं तो आपको अपनी जन्मतिथि की पुष्टी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाएगा। इससे पहले आवेदक 10वीं क्लास की मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज दिखाकर यह काम कर लिया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
2. माता-पिता का नाम नहीं होगा प्रिंट– पहले पासपोर्ट के आखिरी पेज पर आवेदक के माता पिता का नाम प्रिंट होता था। अब उनका नाम आखिरी पेज पर नहीं छापा जा सकेगा। इस नियम को लागू करने के पीछे गोपनीयता बरकरार रखने का तर्क दिया जा रहा है।
3.अलग अलग रंग में छपेगा पासपोर्ट– नए नियम लागू होने के बाद अब पासपोर्ट अलग अलग रंगों में छपेगा। नई रंग कोडित प्रणाली की शुरूआत की गई है। आम नागरिकों के लिए नीले रंग में पासपोर्ट जारी किया जाएगा। अधिकारियों के लिए सफेद रंग का पासपोर्ट जारी होगा। इसके अलावा राजनायिकों के लिए लाल रंग का पासपोर्ट जारी किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे का कारण अधिकारियों को सुविधा देना है जिससे पहचान आसान हो जाएगी।
4. पासपोर्ट केंद्रों का विस्तार– अभी तक देश में पासपोर्ट केंद्रों की संख्या 442 है। सरकार ने इसे विस्तार देने का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में इनकी संख्या 600 तक करनी है।
5. आवासीय पता नही होगा प्रिंट– इस नियम के लागू होने के बाद अब इमिग्रेशन अधिकारी बारकोड के जरिए स्कैन करके जानकारी हासिल कर सकेंगे। पासपोर्ट पर अब आवासीय पता प्रिंट नहीं किया जाएगा।




