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Tuesday, March 17, 2026
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जर्मन महिला पर्यटक से रेप का आरोपी बिट्टी मोहंती की कैंसर से मौत, IPS का बेटा 7 साल फरार भी रहा, बैंक में…

Bitti Mohantay: जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती 7 साल तक फरार था। पुलिस ने उसे मार्च 2013 में केरल से गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती की कैंसर से मौत हो गई है। ओडिशा के पूर्व डीजी बीबी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती जर्मन महिला से रेप का आरोपी था। अस्पताल की जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय बिट्टी मोहंती की 11 अगस्त 2024 को भुवनेश्वर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पेट के कैंसर से लड़ रहा था।

जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती 7 साल तक फरार था

ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती को वर्ष 2006 में राजस्थान की एक कोर्ट ने जर्मन महिला टूरिस्ट से रेप के मामले में दोषी पाया और उसको 7 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती वर्ष 2006 में अपनी मां से मिलने के बहाने पेरोल पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद वह फरार हो गया था। 

केरल के कन्नूर में बैंक मैनेजर ने दर्ज कराया था केस

जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती 7 साल तक फरार था। पुलिस ने उसे मार्च 2013 में केरल से गिरफ्तार किया था। उसने अपनी पहचान छुपाकर केरल के एक बैंक में नौकरी भी हासिल कर ली थी। जानकारी के अनुसार केरल के कन्नूर में बैंक मेनेजर ने पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती के बेटे बिट्टी मोहंती के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद केरल पुलिस की जांच में उसके द्वारा जर्मन महिला टूरिस्ट के साथ रेप का मामला भी उजागर हो गया। केरल पुलिस ने इसकी सूचना राजस्थान पुलिस को दी और राजस्थान पुलिस ने बिट्टी मोहंती को गिरफ्तार कर लिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की 7 साल की सजा को बरकरार रखा

बता दें कि जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती ओडिशा के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीबी मोहंती का बेटा है। जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती के पिता बीबी मोहंती 1972 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ओडिशा सरकार ने बीबी मोहंती को जर्मन महिला पर्यटक से रेप का दोषी बिट्टी मोहंती को पेरोल से भागने में मदद करने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इसके बाद मई 2009 में उनका यह निलंबन ओडिशा सरकार ने रद्द कर दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि बिट्टी मोहंती ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट की 7 साल की सजा को बरकरार रखा।

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