नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पान मसाला और तंबाकू को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यह आदेश 1 जून 2024 से पूरे राज्य में लागू हो गया है। यह खबर पान मसाला और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को चिंता में डाल देगा। यह खबर उन्ही के लिए खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में पान मसाला और तंबाकू को बैन करने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश का यह आदेश 1 जून 2024 से लागू हो गया है
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला बेचने, खरीदने, इनको स्टॉक में रखने और सप्लाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश का यह आदेश 1 जून 2024 से लागू हो गया है। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश की अधिसूचना को 1 जून 2024 को लागू कर दिया है। 1 जून 2024 से ही सभी विभागों को एक्शन प्लान बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।
क्योंकि पहले इस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतगर्त यह आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 का हवाला देते हुए तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। इस कानून के अनुसार खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। अब इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में तंबाकू और पान मसाला बेचने, खरीदने, इनको स्टॉक में रखने और सप्लाई करने पर प्रतिबंध कर दिया गया है। क्योंकि पहले इस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था।
संबंधित विभाग की टीम छापेमारी करके इसका सख्ती से पालन कराएगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पान मसाला और तंबाकू को प्रतिबंध करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया। योगी सरकार का कहना है कि तंबाकू और पान मसाला बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर्स इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों के लिए सख्त आदेश हैं कि इन नियमों का पालन कराया जाए और तंबाकू- पान मसाला पर प्रतिबंध लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके प्रतिबंध के आदेश तो दे ही दिए हैं। अब संबंधित विभाग की टीम दुकानों आदि जगह पर छापेमारी करके इसका सख्ती से पालन कराएगी।
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