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Wednesday, March 18, 2026
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दिल्ली: वायु गुणवत्ता ने तोड़ा ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी का रिकॉर्ड, 10th,12th को छोड़ सभी क्लास ऑनलाइन, GRAP 4 लागू

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV को लागू कर दिया है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। 18 नवंबर 2024 को देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली का आज सुबह का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 978 दर्ज किया गया है। यह इस मौसम का सबसे बहुत गंभीर स्तर है। दिल्ली सरकार ने सख्त प्रदूषण विरोधी उपायों को जारी करने के बाद, आज कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं।

IMD ने दिल्ली में घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

IMD ने देश की राजधानी में घने कोहरे के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे हवाई और रेल परिचालन बाधित हो गया है। इसके कारण उड़ानों में देरी हो रही है।

Delhi-NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

दिल्ली के 39 निगरानी स्टेशनों में से अधिकांश ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में दर्ज किया है। जिसके अनुसार देश की राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 978 पहुंच गया है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गयी है। जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 462 दर्ज किया गया। जबकि फरीदाबाद का गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 644 दर्ज किया गया, जो कि ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में आता है। वहीं गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 655 दर्ज किया गया, जो कि ‘बहुत गंभीर’ स्तर में आता है। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 685 किया गया, जो कि ‘बहुत गंभीर’ स्तर में आता है।

देश की राजधानी दिल्ली में GRAP-IV लागू

देश की राजधानी दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(GRAP) के चरण IV के तहत सख्त प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू कर दिया गया है। स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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