Gyanvapi Case: SC के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने की शांतिपूर्ण हुई सफाई

Varanasi: हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को पुलिस-प्रशासन के सामने कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने की सफाई की गई।
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वाराणसी, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने की सफाई की गई। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की देखरेख में वजूखाने की सफाई हुई, जिसमें करीब पौने तीन घंटे लगे। वजूखाने का पानी तीन जेट पम्प से निकाले जाने के बाद जिंदा मछलियां प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों को सौंप दी गईं।

पुलिस-प्रशासन के सामने हुई प्रशासन

अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी नगर निगम के सफाई कर्मियों की टीम ने वजूखाने की सफाई की और चूने का भी छिड़काव किया। सफाई का कार्य सुबह 09 बजे से पूर्वाह्न 11.45 तक चला। इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट-4 और परिसर के अंदर एवं बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सफाई के दौरान पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन भी परिसर में मौजूद रहे। सफाई कार्य के दौरान शृंगार गौरी केस के वादी पक्ष और मसाजिद कमेटी के दो-दो प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई सफाई

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने की यह सफाई की गई है। वजूखाना सील होने की वजह से उसकी साफ-सफाई नहीं हो पा रही थी। इसके चलते अधिकांश मछलियां मर गई थीं, जिसके कारण दुर्गंध आ रही थी।

मुस्लिम पक्ष ने भी नहीं जताया था ऐतराज

16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सील किए गए वजूखाने के वाटर टैंक की सफाई की हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में सफाई की प्रकिया पूरी हो। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को ध्यान में रखते हुए इस प्रकिया को अंजाम दे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने भी हिंदू पक्ष की इस मांग पर कोई ऐतराज नहीं जताया था।

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