Supreme Court: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर 24 जनवरी को फैसला

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
Satyendra Jain
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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 24 जनवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

ईडी के मुताबिक वो नकदी को सफेद धन में बदलना चाहते थे

11 जनवरी को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जेपी मोहता, सत्येंद्र जैन के सीए थे और उन्होंने ही कंपनियों का प्रबंधन किया। ईडी के मुताबिक वो नकदी को सफेद धन में बदलना चाहते थे। तब राजू ने कहा था कि मोहता ने जैन को बताया कि उनका कोलकाता में कुछ संपर्क है, वहां से निवेश किया जाएगा और कुछ ब्याज दिया जाएगा। यह सभी शेल कंपनियां हैं। यही केस का मुख्य बिंदु है।

राजू ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ही वास्तव में कंपनी के प्रभारी थे

तब जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा था कि तो आप यह कहना चाहते हैं कि शेयर बढ़ाने से उनको लाभ मिला। इस पर राजू ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ही वास्तव में कंपनी के प्रभारी थे, अंकुश और वैभव जैन केवल डमी थे जिन्हें बैक-डेटेड दस्तावेजों के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

सिंघवी: जैन का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है

सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 09 जनवरी को दलीलें पूरी कर ली थीं। सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने पहले कहा कि जैन की कंपनियों में शेयर होल्डिंग है और अब कह रही है कि नियंत्रण है। सिंघवी ने कंपनियों के वित्तीय नतीजे का हवाला देते हुए कहा था कि जैन का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। सीबीआई ने कहा है कि 01.53 करोड़ रुपये का अपराध है लेकिन ईडी कहती है कि 04.61 करोड़ रुयये का अपराध है। हालांकि दोनों ही आरोप गलत हैं।

सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल 2023 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।

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