जौनपुर, 02 मार्च (हि.स.)। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने फिल्म ‘ठग्स आफ हिंदुस्तान’ के अभिनेता आमिर खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्णा को मंगलवार को नोटिस जारी करते हुए 8 अप्रैल तिथि निर्धारित किया है। वादी हंसराज चौधरी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में कोर्ट ने आदेश दिया। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हरईपुर निवासी हंसराज चौधरी ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के निर्माता, निर्देशक व अभिनेता के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। जिसमें मल्लाह जाति को फिरंगी शब्द से संबोधित कर अपमानित किया गया था। आमिर खान फिरंगी की भूमिका में थे। फिल्म का नाम एवं जातिगत टिप्पणी से वादी के अलावा बृजेश निषाद, प्रदीप निषाद, संजीव डागर व मनोज नगर की भावनाओं को ठेस पहुंची। फिल्म की टीआरपी बढ़ाने व अधिक मुनाफे के लिए दुर्भावनापूर्ण ढंग से फिल्म का ऐसा नाम रखा गया एवं निषाद समाज को ठग व फिरंगी की संज्ञा दी गई। मजिस्ट्रेट ने परिवाद यह कहते हुए अस्वीकृत किया कि फिल्म की घटनाएं व पात्र काल्पनिक होते हैं। फिल्म मनोरंजन के लिए बनाई जाती है न कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। जिसके खिलाफ जिला जज कोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व उपेंद्र विक्रम सिंह ने पुनरीक्षण याचिका दायर किया और बहस किया कि वादी व गवाहों ने शपथ पत्र युक्त बयान कोर्ट में दर्ज कराया था। आरोपियों को तलब करने के स्तर पर प्रथम दृष्टया ही साक्ष्य निर्धारण होता है। परिवाद अस्वीकृत करने के लिए विशेष वजह एवं सम्पूर्ण साक्ष्य का अभाव अवश्य होना चाहिए। तलबी स्तर पर साक्ष्य का मेटिकुलस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। मजिस्ट्रेट का आदेश अवधिक है। जिला जज ने सुनकर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृत किया तथा फिल्म के अभिनेता व निर्माता निर्देशक को नोटिस जारी की। हिन्दुस्थान समाचार/विश्व प्रकाश/विद्या कान्त




