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नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 26 जून(हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-3 जयपुर महानगर द्वितीय ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले आरोपित शंकर दयाल सैनी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपित पर गंभीर आरोप है और पुलिस का अनुसंधान लंबित है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। इसके अलावा उससे न तो कोई पूछताछ होनी है और ना ही कोई बरामदगी शेष है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपित ने अन्य साथियों के साथ मिलकर बिना रेमडेसिविर साल्ट वाले इंजेक्शन बेचकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। आरोपित इस नकली इंजेक्शन के पन्द्रह हजार रुपये तक वसूल करते थे। प्रकरण में पुलिस का अनुसंधान जारी है। ऐसे में यदि आरोपित को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने डिस्ट्रीब्यूटर राम अवतार यादव को इंजेक्शन बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिसने बताया कि उसने शंकर और विक्रम सिंह से इंजेक्शन लिए थे। जबकि शंकर और विक्रम ने डॉ. जितेश अरोडा से यह इंजेक्शन खरीदे थे। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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