कोर्ट ऑर्डर के बिना रद्द नहीं हो सकता प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैट पासपोर्टः विदेश मंत्रालय

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। इसी पासपोर्ट पर जर्मनी फरार है प्रज्वल रेवन्ना। सिद्धारमैया ने मोदी को पत्र लिख मांदी विदेश मंत्रालय की मदद।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है, उसका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत का आदेश न हो।

नहीं किया जा सकता पासपोर्ट रद्द

पासपोर्ट को केवल पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही रद्द किया जा सकता है। इसके अनुसार, पासपोर्ट रद्द करने के लिए कोर्ट आदेश जरूरी है। बिना कोर्ट का आदेश हुए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारे पास अभी तक इस संबंध में कोई कोर्ट का निर्देश नहीं आया है।

सिध्दारमैया ने मांगी विदेश मंत्रालय से मदद

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विदेश मंत्रालय की मदद से प्रज्वल रेवन्ना पर आवश्यक कदम उठाने की अपील की थी। जिससे रेवन्ना सेक्स वीडियो के आरोपों की जांच में शामिल होने के लिए भारत लौट सकें। बता दें कि विवाद शुरू होने से कुछ ही दिन पहले रेवन्ना अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए थे। सिद्धारमैया के पीएम मोदी को पत्र लिखने के एक दिन बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर वीजा की जरूरत नहीं

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जेडीएस सांसद की जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी ली गई और न ही कोई मंजूरी जारी की गई। साथ ही कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती। मंत्रालय ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए किसी अन्य देश के लिए कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया है। उन्होंने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर यात्रा की थी।

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