नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। कर्नाटक सरकार द्वारा गठिक एसआईटी ने गुरुवार को जनता दल सेक्यूलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि यह प्रज्वल के खिलाफ दर्ज दूसरी शिकायत है, जो कि जेडीएम प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवे गौड़ा के पौते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), 376(2)(N), 506, 354A(1)(ii), 354(B), 354(C) और आईटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है।
क्या कहती हैं धाराएं?
जिन धाराओं में प्रज्वल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें लगातार रेप करना, यौन शोषण, सेक्शुअल फेवर की डिमांड करना, बल का प्रयोग करने जानबूझ कर किसी महिला को निरवस्त्र करना और नग्न व अर्ध-नग्न तस्वीरों को उपलोड करना शामिल है।
मैसूर में शिकायत दर्ज
मैसूर में एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि व्यक्ति की मां का अपहरण किया गया है, और यह अपहरण प्रज्वल की माता के कहने पर किया गया है। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी मां कथिच तौर पर प्रज्वल द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई है।
गौड़ा को भी नोटिस जारी
इस बीच एसआईटी ने भाजपा नेता देवराजे गौड़ा को नोटिस दिया है। नोटिस में गौड़ा को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि गौड़ा का भी प्रज्वल रेवन्ना मामले से तार जुड़े हुए हैं। साथ ही उसने उस पेन ड्राइव को पेश करने की मांग की गई है जिसमें कथित अश्लील वीडियों हैं।
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