रांची हिंसा : हाईकोर्ट ने मंजूर की पांच प्रमुख आरोपियों की जमानत, IPC की कई धाराओं में दर्ज था मामला

रांची हिंसा : आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता ए के अल्लाम ने पक्ष रखा। उनके सहायक के रूप में अधिवक्ता फैसल अल्लाम कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे।
हाईकोर्ट ने मंजूर की पांच प्रमुख आरोपियों की जमानत,
हाईकोर्ट ने मंजूर की पांच प्रमुख आरोपियों की जमानत,

रांची, एजेंसी। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को रांची हिंसा के पांच प्रमुख अभियुक्तों अफसर आलम, तबारक कुरैशी, साबिर अंसारी, करण कछ्छप उर्फ मोहम्मद उस्मान और सरफराज आलम को जमानत दे दी है।

आईपीसी की कई धारा के तहत दर्ज हुआ था मामला

आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता ए के अल्लाम ने पक्ष रखा। उनके सहायक के रूप में अधिवक्ता फैसल अल्लाम कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। सभी आरोपितों के खिलाफ लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 133/2022 दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 353,188, 427, 295A, 298, 332, 504, 323 और 120B लगाई गई है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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