Delhi Excise Scam: संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की मिली अनुमति

Delhi News: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है।
Sanjay Singh
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नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों कोर्ट में पेश हुए

कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी है। आज सुनवाई के दौरान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों कोर्ट में पेश हुए। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर रखी है जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कब क्या हुआ

उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वह ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं। अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी हो जाता है तो उसे मनी लांड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। ईडी ने संजय सिंह को 04 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

यह हमारे लोकतंत्र की विशेषता है कि यहां सबको समान अधिकार दिया जाता है। संजय सिंह दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में हैं, उनकी इस मामले में जांच चल रही है। जब तक उनपर पूरी तरह से आरोप तय नहीं हो जाता है। उनको किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्यूंकि हो सकता है कि व्यक्ति निर्दोष हो। इसलिए कोर्ट ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की मिली अनुमति दे दी है।

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