Delhi Riots: शरजील इमाम की जमानत पर HC ने दिए निर्देश, 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे ट्रायल कोर्ट

New Delhi: दिल्ली दंगे मामले में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो दंगों के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे।
Delhi Riots accused Sharjeel Imam
Delhi Riots accused Sharjeel Imam Raftaar.in

नई दिल्ली, हि.स.। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर 17 फरवरी तक सुनवाई पूरी करे। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। दिल्ली दंगों में शरजील इमाम पर लोगों को भड़काने और दंगों को फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के दौरान सोशल मीडिया पर उनके ऊपर मुश्लिम पक्षों को दंगों को उकसाने और इसका मास्टरमाइंड बताया गया है।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 जनवरी को हुई सुनवाई में इस याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया था। उन्होंने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की। उसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 7 फरवरी को सुनवाई के बाद 10 दिनों के अंदर 17 फरवरी तक वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला सुनाएं।

शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट का किया था रुख

शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर पहले कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल जज अमिताभ रावत सुनवाई कर रहे थे। उनके ट्रांसफर होने के बाद में जज समीर बाजपेई ने इस मामले पर नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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