इस्लामाबाद, 24 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने घोषणा की है कि जिन लोगों को कोरोनावायरस के खिलाफ पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें 15 अक्टूबर से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी 15 अक्टूबर के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद हवाई यात्रा के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि स्कूलों में काम करने वालों और परिवहन के इस्तेमाल करने वालों को तारीख से पहले अपनी खुराक लेनी होगी। 31 अगस्त से बिना टीकाकरण वाले लोगों को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है, उन्हें 29 सितंबर तक शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति दी जाएगी। 30 सितंबर से शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने के लिए केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने अपने दोनों खुराक लिए होंगे। 31 अगस्त से पहली खुराक लेने वालों को ही होटलों में जाने दिया जाएगा, जबकि 30 सितंबर से प्रवेश के लिए दोनों खुराक अनिवार्य होंगे। जिन लोगों ने दोनों खुराक ली है, उन्हें 30 सितंबर के बाद शादी समारोहों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर। 15 सितंबर के बाद राजमार्गों पर यात्रा करने के लिए एक खुराक लेना जरुरी है, जबकि 15 अक्टूबर के बाद किसी को भी टीकाकरण के बिना मोटरमार्ग का उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी। –आईएएनएस एचके/एएनएम




