नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हाल ही में चाकू से हमला हुआ था जिसके बाद फैंस और परिवार सब परेशान थे। एक्टर को गंभीर हालत में मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब एक्टर की हालत में सुधार आया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अब एक बार फिर सैफ अली खान की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार पटौदी परिवार की 15000 करोड रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकती है।
क्यों जब्त हो सकती है प्रॉपर्टी
साल 2015 से भोपाल रियासत इतिहास संपत्तियों पर स्टे लगाया गया था जिसे अब खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से शत्रु संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस मामले में सैफ अली खान, मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा और सबा अली खान और सैफ की फूफी सबीहा सुल्तान को यह निर्देश दिया गया था कि वह अपना पक्ष रखें। कोर्ट की तरफ से दिया गया समय पूरा हो चुका है और अभी तक परिवार ने अपना कोई दावा नहीं रखा है।
साल 1968 में शत्रु प्रॉपर्टी कानून को बनाया गया था। इस दौरान बंटवारे के तहत जो लोग अपनी संपत्ति को भारत में छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों की भारत में छोड़ी गई संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। अब इस मामले में स्टे को हटा दिया गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 2015 के तहत सैफ अली खान की प्रॉपर्टी भी आती है, जिसे लेकर सरकार अब सख्त हो गई है।
नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति
केंद्र सरकार की तरफ से यह बताया है कि साल 2015 में नवाब हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को बड़ी बेटी आबिदा को वैध वारिश बताया गया है। आबिदा बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई थीं। अब उनकी संपत्ति शत्रु कानून के अंदर आती है। नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान उस संपत्ति की मालकिन है जिसका दावा सैफ अली खान और उनकी फैमिली कर रही है।





