नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। हैदराबाद के संध्या थिएटर में बीते साल 4 दिसंबर को ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को कोर्ट से विभिन्न शर्तों के साथ नियमित जमानत मिल गई है। अभिनेता इस मामले का निपटारा होने तक देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने अल्लू को 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार पेश करने के अलावा उतनी ही रकम का मुचलका भरने का निर्देश दिया है। जमानत शर्तों के अनुसार अल्लू को दो महीने तक हर रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच किसी भी तरह से बाधा नहीं डाल सकता और न ही किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या कोई वादा करेगा। याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। मामले का निपटारा होने तक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है।
13 दिसंबर को हुई थी गिरफ्तारी
इस मामले में एक्टर की 13 दिसंबर को गिरफ्तारी हुई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट से चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद 14 दिसंबर को उन्हें जेल से रिहा किया गया था। उनकी अंतरिम जमानत 10 जनवरी को खत्म होनी थी। इस मामले में आरोपी को नंबर 11 नामजद किया गया है। वे 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
ऐसा था पूरा मामला
हैदराबाद के संध्या थिएटर में बीते साल 4 दिसंबर को ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी। इस दौरान 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ साल का बेटा घायल भी हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस ने मृत महिला के परिवार से मिली शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में अल्लू अर्जुन के अलावा उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।





