मुंबई, 2 मई (हि.स.)। पालघर जिले में चेनस्नेचिंग, जान से मारने की धमकी देकर आग्नेयास्त्रों के बल पर चोरी, छिनैती, लूटपाट, वाहन चोरी और अवैध मद्य तस्करी के मामले में बोईसर, पालघर, डहाणू, तारापुर, मनोर, वाडा, विरार, वालिव, तलासरी और घोलवड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज विभिन्न मामलों में संलिप्त कुल 18 अभियुक्तों के विरुद्ध महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के अंर्तगत कार्यवाही की गई है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने रविवार को पत्रकार वार्ता में दी। शिंदे ने बताया कि बोईसर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध सं .273 / 20 चेनस्नेचिंग के मामले और पालघर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 270/20 वाहन चोरी,चेनस्नेचिंग के मामले का पदार्फाश करते हुए पालघर पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पदार्फाश किया। इन वारदातों के संगठित गिरोह के प्रमुख प्रशांत उर्फ राहुल गणेश पासवान ( 24 ) मुल निवासी बिहार पर 11, दुसरे पर 19 और तीसरे सदस्य पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें गिरोह प्रमुख पहले से ही सत्र न्यायालय की ओर से जबर्दस्ती लूटपाट के मामले में दंडित है। घोलवड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज अवैध मद्य तस्करी अपराध संख्या 12 / 2021 में संगठित गिरोह बालू कचरा पर संगीन जुर्म के कई मामलों में मकोका के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/योगेंद्र




