नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । भारतीय रेलवे सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई सुविधा लेकर आ रही है। अब भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए आधार लिंक अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आगामी 1 जुलाई से तत्काल रेलवे टिकट के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। बतो दें कि, भारतीय रेलवे ने पिछले हफ्ते ही निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और बुकिंग प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने के मकसद से तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण संशोधन करने की घोषणा की थी।
रेल मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि, 1 जुलाई से IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप के माध्यम से तत्काल टिकट केवल आधार से प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा।
इसके अलावा, कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराए जाने वाले तत्काल टिकट के लिए बुकिंग के समय उपयोगकर्ता की तरफ से दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और इसके आधार पर ही सत्यापन होगा। यह प्रावधान भी 15 जुलाई 2025 से लागू होगा।
अब 24 घंटे पहले जारी होगा आरक्षण चार्ट
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि, रेलवे किसी भी ट्रेन के रवाना होने के समय से 24 घंटे पहले यात्री आरक्षण चार्ट जारी करने की व्यवस्था बनाने पर भी काम कर रहा है। अभी इसे 4 घंटे पहले जारी किया जाता है। रेल मंत्री ने बताया कि बीकानेर डिवीजन में इस पर जारी पायलट प्रोजेक्ट को सकारानत्मक सफलता मिली है। इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा।
विंडो खुलते ही टिकट बुक नहीं कर पाएंगे एजेंट
इसके अलावा, तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के साथ शुरुआती अवधि में थोक बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले 30 मिनट तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। एसी क्लास के लिए यह प्रतिबंध सुबह 10:00 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगा।
IRCTC को जरुरी बदलाव के निर्देश
यह बदलाव तत्काल बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और आम उपयोगकर्ताओं तक इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं। क्रिस और IRCTC को इस संबंध में बुकिंग प्रणाली में आवश्यक संशोधन करने और सभी क्षेत्रीय रेलवे और संबंधित विभागों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है।





