नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, नौकरी करने वालों के लिए एक मजबूत बचत योजना है। यह योजना न केवल रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहारा देती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बीच में भी इसका पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, PF से पैसे निकालने के लिए कुछ कड़े नियम और सीमाएं तय हैं।
PF से पैसा निकालने के दो रास्ते
आंशिक निकासी (एडवांस) नौकरी के दौरान, जरूरत पड़ने पर पूरी निकासी (फाइनल सेटलमेंट) – रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद शादी, पढ़ाई या मकान खरीदने पर कितनी बार निकाल सकते हैं PF?
निकासी का कारण, नियम और शर्तें कितनी बार
EPF से शादी, पढ़ाई, घर या इलाज के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं — हर जरूरत पर नियम अलग और मौके सीमित हैं। 7 साल सेवा पर 3 बार शादी-पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, 5 साल पर 1 बार घर, और मेडिकल में डॉक्यूमेंट के साथ असीमित निकासी संभव है।
रिटायरमेंट पर: 58 साल की उम्र पूरी होने पर पूरी राशि निकाली जा सकती है।
बेरोजगारी पर: नौकरी छोड़ने के बाद अगर लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो PF का पूरा बैलेंस लिया जा सकता है।
1 महीने बाद: 75% राशि
2 महीने बाद: बाकी 25%
PF निकासी से पहले ध्यान रखें ये बातें
हर निकासी एक तय वजह पर ही हो सकती है, और दस्तावेज़ जरूरी होंगे।
अगर आपने 5 साल से पहले PF निकाला, तो टैक्स देना पड़ सकता है।
5 साल बाद की निकासी टैक्स फ्री होती है।
निकासी के लिए EPFO पोर्टल या UMANG ऐप से आवेदन कर सकते हैं।
अब निकासी का फॉर्म भरना भी हुआ आसान
EPFO ने अब PF निकासी की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब UMANG ऐप या EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन कर बस कुछ स्टेप्स में फॉर्म भरें और ट्रैक करें
अपना पैसा।




