नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। आयकर विभाग ने टीडीएस में अनियमितताओं की जांच शुरू की है, जिसमें 40,000 से अधिक करदाता शामिल हैं। इसमें उन लोगों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने टीडीएस/टीसीएस नहीं काटा या जमा नहीं किया है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में काटे गए करों के आधार पर की जा रही है।
इन करदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टीडीएस भुगतान में कई अनियमितताएं पाई हैं। बोर्ड ने टीडीएस का भुगतान न करने वालों पर नकेल कसने के लिए 16 सूत्री योजना तैयार की है। इसके अलावा, डेटा विश्लेषण टीम ने उन करदाताओं की सूची तैयार की है, जिन्हें जांच के लिए रडार पर रखा गया है। मामले से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि इन करदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा, जिससे उन्हें टैक्स फाइलिंग में किसी भी त्रुटि को सुधारने का मौका मिलेगा।
नियमों के बार-बार उल्लंघन पर सख्ती बढ़ेगी
बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा उन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी जहां टीडीएस कटौती और अग्रिम कर भुगतान में बड़ा अंतर है, कंपनियां बार-बार टीडीएस कटौती विवरण बदल रही हैं। यदि टीडीएस गलत तरीके से काटा गया है तो आपके पास 31 मार्च तक इसे सही करने का अवसर है।
टीडीएस काट लिया है
दरअसल, यदि बैंकों या अन्य संस्थाओं ने किसी करदाता से गलत तरीके से टीडीएस काट लिया है तो वे 31 मार्च तक इस कटौती को ठीक करा सकते हैं। इसके तहत, जिन करदाताओं की टीडीएस कटौती की जानकारी फॉर्म 26एएस या वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) में नहीं दिख रही है, उन्हें भी अवसर मिलेगा।
छह वर्ष की निश्चित अवधि
सरकार ने टीडीएस रिटर्न को सही करने के लिए अधिकतम छह वर्ष की अवधि तय की है, ताकि करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह समय-सीमा उस वित्तीय वर्ष से छह वर्ष है जिसके लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। ऐसे में आकलन वर्ष के दौरान दाखिल आयकर रिटर्न में सुधार करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है।
करदाता को आवेदन करना होगा।
यदि टीडीएस रिटर्न में यह त्रुटि हुई है तो करदाता को संबंधित बैंक या संस्था से रिटर्न सही करने का अनुरोध करना होगा। सही टीडीएस रिटर्न के बिना कटौती का दावा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए फॉर्म-24क्यू और फॉर्म-16 के पार्ट-बी का नया अपडेट ट्रेस पोर्टल पर जारी किया गया है।




