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Friday, April 10, 2026
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ITR भरने के लिए केवल कुछ घंटे बाकी, कहीं ऐसा न हों कि इसके बाद चल जाए इनकम टैक्स विभाग का चाबुक

जिन टैक्सपेयर्स ने 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उनके लिए लेट फीस के साथ इसे दाखिल करनी की आज लास्‍ट डेट है।

नई दिल्‍ली/रफ्तार डेस्क। असेसमेंट इयर के लिए आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल करना होता है लेकिन इसे नहीं कर पाने पर पेनाल्टी देकर विलंबित या रिवाइज्ड ITR फाइल की जा सकती है। यदि यह डेडलाइन भी मिस हो जाती है तो आयकर विभाग को अर्जी देनी पड़ती है। बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन भी आज 15 जनवरी को खत्म हो रही है। 

जिन टैक्सपेयर ने 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके लिए लेट फीस के साथ इसे दाखिल करनी की आज लास्‍ट डेट है। इसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की थी जिसे लेट फीस के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर तक किया गया। फिर ऐन मौके पर बिलेटेड ITR File करने के लिए डेडलाइन 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई गई थी। ऐसे में फटाफट टैक्‍स फाइल कर दें, नहीं तो आपको पेनाल्टी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।  

भारी भरकम जुर्माने के साथ हो रहा है ITR फाइल

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख आज 15 जनवरी 2025 तक थी। इस डेट तक ITR 5 हजार की पेनाल्टी के साथ फाइल किया जा सकता है। 5 लाख से कम आय वाले करदाता 1 हजार की पेनाल्टी देकर फाइल कर सकते हैं।

डेडलाइन चूके तो क्‍या होगा?

टैक्सपेयर्स यदि आज 15 जनवरी तक टैक्स नहीं भर पाते हैं तो 5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए इस डेडलाइन के बाद जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये तक हो जाएगा। इसके अलावा इस चूक के बाद आयकर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।  

ITR नहीं भरा तो मिलेगी सजा?

यदि लास्‍ट डेट तक आईटीआर फाइल नहीं हो पाती है तो आयकर विभाग में एक एप्‍लीकेशन देना होगी। इसके बाद विभाग तय करेगा कि दूसरा मौका देने पर क्या फैसला करना है। इसके पीछे की वजह वाजिब है या नहीं। यदि विभाग दूसरा मौका देता है तो इसके लिए 10 हजार की पेनाल्टी और 1 प्रतिशत ब्याज के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती कर पाते तो आयकर कानून के सेक्शन 276 CC के तहत सजा भी मिल सकती है। 

रिटर्न फाइल करते समय इस बात का रखें ध्‍यान 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आमदनी के सभी स्रोतों का इसमें जिक्र हो। कमर्शियल, रेजिडेंशल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और परिवारिक पेंशन भी टैक्स के घेरे में आते हैं। इनके अलावा निवेश का प्रूफ, होम लोन स्टेटमेंट भी चाहिए होता है। इनका जिक्र नहीं करने पर पेनाल्टी और सजा दोनों हो सकती है।

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