नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। सितंबर का महीना खत्म हो गया है और आज अक्टूबर महीने के पहले दिन ही देश के लोगों को बड़ा झटका लगा है। आज सुबह-सुबह ही पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो 14 किलो वाले सिलेंडर हैं। ये सिलेंडर अब भी 803 रुपये के दाम पर बिक रहे हैं।
दिल्ली और चेन्नई में गैस की कीमतें
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 1740 रुपये हो गई है। मुंबई में ये 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1850.50 रुपये 48 रुपये बढ़कर और चेन्नई में 1903 रुपये में मिल रहा है।
पिछले महीने गैस की कीमतें बढ़ी थी
पिछले महीने सितंबर में भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी थीं। चेन्नई में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 818.50 रुपये है। दिल्ली में ये 803 रुपये, कोलकाता में 829 रुपये और मुंबई में 802.50 रुपये में मिल रहा है।
गुरुग्राम में गैस की कीमत 1756
गुरुग्राम में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़कर 1756 रुपये हो गई हैं, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर 811.50 रुपये में बिक रहा है। पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1995.50 रुपये और घरेलू गैस सिलेंडर 892.50 रुपये में मिलेगा। लखनऊ में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1861 रुपये और घरेलू गैस सिलेंडर 840.50 रुपये का है। जयपुर में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 1767.50 रुपये और घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपये में उपलब्ध है।
आम आदमी के जीवन को प्रभावित करगा ये बदलाव-
इसके अलावा 1 अक्टूबर से कई ऐसे नए नियम लागू हो गए हैं जो आम आदमी की जेब और जिंदगी को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं ये बदलाव क्या हैं-
1.न्यूनतम मजदूरी दर
दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि होगी।
1.टोल टैक्स
- अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा महंगी हो गई है। नई दरों के अनुसार,
- दोपहिया, तिपहिया और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर से 247.50 रुपये,
- कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों से 486.75 रुपये,
- बस और ट्रकों से 1,542.75 रुपये लिए जाएंगे।
2.टीडीएस
आम बजट 2024 में नए टीडीएस नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक कमाते हैं, तो आपको 10% टीडीएस देना होगा।
3.बोनस शेयर
बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम भी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब बोनस शेयर जल्द ही क्रेडिट होंगे और इसमें ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद शुरू होगी।
4.एसटीटी
शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दरें लागू होंगी।
ऑप्शन की बिक्री पर प्रीमियम पर 0.1% एसटीटी लगेगा (पहले 0.0625% था)।
वायदा की बिक्री पर कारोबार मूल्य का 0.02% एसटीटी देना होगा (पहले 0.0125% था)।
5.सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
1 अक्टूबर से केवल बेटियों के कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनके खातों का संचालन कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी बेटी के लिए खाता खोले और वह कानूनी अभिभावक न हो, तो उसे वह खाता ट्रांसफर करना होगा।
6.आधार कार्ड
1 अक्टूबर 2024 से पैन-आधार के नियमों में बदलाव होंगे। पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के लिए आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा।
7.पीपीएफ
पीपीएफ के नए दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर 18 साल तक बचत खाते का ब्याज मिलेगा। अगर आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही ब्याज मिलेगा।
8.बीएसई/एनएसई ट्रांजैक्शन चार्ज
- बीएसई और एनएसई ने ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है।
- बीएसई में इक्विटी एफएंडओ के लिए 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर चार्ज होगा।
- एनएसई में नकद में 1 लाख रुपये के ट्रेड वैल्यू पर दोनों तरफ 2.97 रुपये का चार्ज लगेगा।
- एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड
- एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियम भी लागू होंगे। अब आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर एप्पल उत्पादों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल महीने में एक बार ही कर पाएंगे।





