नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज। Public Provident Fund (PPF) निवेश करने का ऐसा तरीका है जिसपर मिडिल क्लास को काफी भरोसा है। PPF एक ऐसा इनवेस्टमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, एक तय रिटर्न मिलता है और इससे टैक्स की भी बचत होती है। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स ने PPF खातों के लिए कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
PPF के नए नियम 1 अक्टूबर से होंगे लागू
जानकारी के अनुसार, PPF के नए कानून 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं। इसका असर नाबालिगों, NRI अकाउंट धारकों और ऐसे लोगों पर पड़ेगा जिनके पास एक से ज्यादा PPF अकाउंट है।
नाबालिकों के PPF खातों पर 18 साल के बाद होगा ब्याज दर लागू
अगर किसी नाबालिग के नाम पर PPF अकाउंट खुला है, तो जब तक नाबालिग 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उस अकाउंट में जमा पैसों पर डाकघर बचत खाता (POSA) के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। जब नाबालिग की उम्र 18 साल हो जाएगी, तब उस अकाउंट में PPF के इंटरेस्ट रेट लागू होंगे। इसके साथ ही नाबालिग के 18 साल के होने के बाद ही PPF अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड कैल्कुलेट किया जाएगा।
यानी अगर कोई नाबालिग 1 जनवरी, 2025 को बालिग होता है तो उसका पहले से खुला PPF अकाउंट एक जनवरी, 2040 को मैच्योर होगा। बता दें कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है।
एक से ज्यादा PPF खाताधारकों के लिए नियम
अगर किसी के पास दो पीपीएफ अकाउंट हैं तो दोनों अकाउंट का इंटरेस्ट प्राइमरी अकाउंट में जोड़ा जाएगा। इसके लिए शर्त ये है कि PPF में इनवेस्टमेंट तय लिमिट के अंदर हो। जब तक प्राइमरी अकाउंट में इनवेस्टमेंट तय लिमिट से कम होगी तब तक सेकंडरी अकाउंट के इनवेस्टमेंट को उसमें जोड़ा जाएगा और उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन तय लिमिट के ऊपर जो अमाउंट बचेगा उसे अकाउंट धारक को वापस कर दिया जाएगा, उस पर उसे कोई ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए, PPF की सालाना लिमिटी डेढ़ लाख रुपये है। अगर किसी ग्राहक के पास दो PPF अकाउंट है और पहले अकाउंट में उसने 1 लाख रुपये इनवेस्ट कर दिए हैं और दूसरे में 40 हजार इनवेस्ट किए हैं तो प्राइमरी अकाउंट में जो ब्याज मिलेगा वो एक लाख 40 हजार रुपये पर मिलेगा। लेकिन अगर प्राइमरी अकाउंट में 1 लाख रुपये इनवेस्ट किए हैं और सेकंडरी अकाउंट में भी एक लाख रुपये इनवेस्ट किए हैं तो उसमें से केवल 50 हजार रुपये प्राइमरी अकाउंट में जुड़ेंगे और डेढ़ लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी के 50 हजार अकाउंट होल्डर को बिना इंटरेस्ट के वापस कर दिए जाएंगे।
NRI’s के लिए PPF खातों के नियम
NRI’s द्वारा खोले गए PPF खातों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अगर NRI अकाउंट होल्डर ने PPF कानून, 1968 के तहत अकाउंट खोला है और अकाउंट कोलते वक्त उनसे फॉर्म H में साफतौर पर उनके रेसिडेंशियल स्टेटस की जानकारी नहीं मांगी गई है, उनके अकाउंट पर 30 सितंबर, 2024 तक पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के आधार पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद उस अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा।





