नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने PPF अकाउंट होल्डर्स के लिए नए नियमों से सबंधित गाइडलाइन जारी की है। अगर आप भी पीपीएफ खाताधारक हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। यह योजना 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड़ के साथ लाई गई है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाली इस गाइडलाइन में दिए गए नए नियमों को जान लें।
नाबालिग से संबधित PPF खाते में बदलाव
अकाउंट होल्डर नाबालिग होने की स्थिति में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ब्याज का भुगतान उस वक्त से किया जाएगा जब तक खाताधारक 18 वर्ष से अधिक यानी अकाउंट खोलने का पात्र नहीं हो जाता। 18 साल की आयु पूरी करने के बाद ही पीपीएफ इंटरेस्ट रेट का भुगतान किया जाएगा। जिस दिन खाताधारक की आयु 18 साल हो जाएगी उसके बाद ही मैच्योरिटी अवधि की गणना की जाएगी।
एक से ज्याद अकाउंट होने की स्थिति में क्या बदलाव होगा
मुख्य अकाउंट में पहले की तरह ही ब्याज मिलता रहेगा लेकिन दूसरे अकाउंट में बची हुई राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा, हालांकि मुख्य अकाउंट प्रत्येक साल अनुमान के मुताबिक इनवेस्टमेंट की सीमा के अंदर रहें। विलय के बाद, मुख्य अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा। इन दोनों खाते के अलावा किसी भी खाते पर शून्य ब्याज दर होगी। इसका सीधा मतलब है कि खाते जितने भी हों, ब्याज केवल एक खाते में ही मिलेगा।
NRI द्वारा किया गया PPF खाते का विस्तार
1968 के तहत खोले गए NRI PPF अकाउंट जिसमें फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर का पता नहीं पूछा गया है, ऐसे खातों के 30 सितंबर 2024 तक POSA रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद खोले गए अकाउंट पर 1 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद 0 ब्याज दर लागू कर दी जाएगी।




