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Sunday, March 29, 2026
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RBI की बड़ी कार्रवाई, ICICI और Yes Bank पर लाखों का जुर्माना ठोका, पढ़ें पूरा मामला

Fine on ICICI and Yes Bank: केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी और निजी बैंकों पर कार्रवाई का क्रम जारी है। अब आरबीआई ने दो प्रमुख बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है।

नई दिल्ली, रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों पर जुर्माना ठोका है। ICICI बैंक पर 1 करोड़ रुपए और यस बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। यह कार्रवाई दोनों बैंकों द्वारा लोन और ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने पर की गई है। केंद्रीय बैंक की जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में ICICI बैंक ने सही तरीके से जांच किए बिना कई कंपनियों को लोन जारी किए थे। इस कारण बैंक को फाइनेंशियल रिस्क का सामना भी करना पड़ा। यस बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों का पालन नहीं करने पर जुर्माना ठोका गया है। आरबीआई के अनुसार यस बैंक ने जीरो बैलेंस वाले खातों के लिए जुर्माना लगाया था। फंड पार्किंग और कस्टमर ट्रांजेक्शन को रूट करने को ग्राहकों के नाम पर इंटरनल अकाउंट खोले गए थे।

जुर्माना लगने के बाद बैंकों के शेयर गिरे

दोनों ही बैंकों के शेयरों में आज गिरावट दिखी है। दोपहर 01 बजे ICICI बैंक का शेयर 2.70 रुपए गिरकर 1127.10 रुपए पर कारोबार कर रहा था। यस बैंक का शेयर 0.30 रुपए लुढ़क कर 22.75 रुपए पर कारोबार कर रहा था।

Hero Fincorp पर भी जुर्माना लगाया

आरबीआई ने हीरो ग्रुप की गैर बैंकिंग कंपननी हीरो फिनकॉर्प पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना फेयर प्रैक्टिस कोड से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि कंपनी के ऊपर की गई कार्रवाई का ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि हीरो फिनकॉर्प ने ग्राहकों को उनकी स्थानीय भाषा में लिखित रूप से कर्ज के नियम और शर्तों को जानकारी नहीं दी है। इसकी शिकायत मिलने पर आरबीआई ने 31 मार्च 2024 को कंपनी का निरीक्षण किया था, जिसमें शिकायत सही पाए गए थे।

मार्च में पांच सहकारी बैंकों पर लगा था जुर्माना

RBI ने मार्च में नियमों का पालन नहीं करने के कारण 5 सहकारी बैंकों के खिलाफ पर कार्रवाई की थी। आरबीआई ने इनके ऊपर 9.25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, स्‍टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, एक्‍सेलेंट को-ऑपरेटिव बैंक, राजपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और मंडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना ठोका था।

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