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Tuesday, March 17, 2026
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई को तैयार SC, ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे का है मामला

SC ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलों को सुना और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले ‘शिवलिंग’ का ‘वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ कराने का आदेश के फैसले को चुनौती देनी वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। इस सर्वेक्षण में कथित तौर पर मिले ‘शिवलिंग’ की उम्र निर्धारित करने वाली ‘कार्बन डेटिंग’ भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलों को सुना और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के आदेश को रद्द करके सुनाया था फैसला

अहमदी ने कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में मिली उस संरचना की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर उम्र निर्धारित करने का फैसला दिया था, जिस संरचना के ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को रद्द करके यह फैसला सुनाया था।

क्या है मामला?

बता दें कि हाई कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को इस मामले में ASI से जवाब मांगा था और एएसआई महानिदेशक को इस पर अपना मत रखने का निर्देश दिया था। मस्जिद परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग के साथ वाराणसी की जिला न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था। 8 अप्रैल 2021 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक समग्र सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। इसी सर्वेक्षण के दौरान, 16 मई 2022 को कथित शिवलिंग पाया गया था।

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