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यूरोपीय संघ के डेटा प्रहरी ने विज्ञापनों पर नजर रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आहवान किया

लंदन, 21 नवंबर (आईएएनएस)। यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड (ईडीपीबी) ने चेतावनी दी है कि एक आगामी यूरोपीय संघ का डिजिटल कानून व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। इसे देखते हुए बड़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया फर्मों द्वारा लक्षित विज्ञापन पर सख्त नियमों को लागू करने के लिए नीति-निर्माताओं की बैठक बुलाई गई है। एक बयान में, ईडीपीबी ने कहा कि ऑनलाइन लक्षित विज्ञापन को डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) में ज्यादा सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए ताकि विज्ञापन के कम घुसपैठ वाले रूपों के पक्ष में उपयोगकर्ताओं के डेटा की किसी भी ट्रैकिंग की आवश्यकता न हो। इसने सांसदों से व्यापक ट्रैकिंग के आधार पर लक्षित विज्ञापन के निषेध के लिए आउट करने पर विचार करने का आग्रह किया, जबकि बच्चों की प्रोफाइलिंग को समग्र रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नए प्रस्तावों का उद्देश्य बिग डेटा और एआई जैसी विशिष्ट तकनीकों के उपयोग का समर्थन करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए डेटा अर्थव्यवस्था के अंदर अधिक सार्वजनिक और निजी पार्टियों के बीच (व्यक्तिगत) डेटा के आगे उपयोग और साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। बोर्ड ने कहा, प्रस्तावों को अपनाने और लागू करने का संयुक्त प्रभाव गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण सलाहकार ने कहा कि, आगे के संशोधनों के बिना प्रस्ताव व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को निगेटिव रूप से प्रभावित करेंगे और महत्वपूर्ण कानूनी अनिश्चितता को बढ़ाएंगे जो मौजूदा और भविष्य के कानूनी ढांचे दोनों को कमजोर कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआईआर) के लिए एक यूरोपीय दृष्टिकोण पर विनियमन वर्तमान में कुछ मामलों में कानून प्रवर्तन के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में रीयल-टाइम रिमोट बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के उपयोग की अनुमति देता है। ईडीपीबी के अनुसार, एआईआर में सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में मानव विशेषताओं की स्वचालित पहचान के लिए एआई के किसी भी उपयोग पर प्रतिबंध जैसे कि चेहरे, उंगलियों के निशान, डीएनए, आवाज, कीस्ट्रोक और अन्य बायोमेट्रिक या व्यवहारिक संकेत किसी भी संदर्भ में शामिल होना चाहिए। –आईएएनएस एसएस/आरजेएस

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