नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। देश की राजधानी नई दिल्ली में G-20 सम्मेलन के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही से लेकर मेट्रो तक के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। यह भी बता दें कि जो लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं या राजधानी से बाहर जाने के लिए पहले से टिकट कटा चुके हैं या जाना का प्लान बना चुके हैं उनके लिए भी अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ दिशानिर्देश जरूर जारी किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो।
रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की होगी अनुमति
स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले भीतर आने-जाने के लिए सुविधा प्रदान की जायगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे। मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की और किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की नहीं दी जाएगी अनुमति
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 7-8 की मध्यरात्रि से 10 को रात 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसे और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डी.आई.एम.टी.एस) बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की दी जाएगी अनुमति
नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक आठ सिंतबर की सुबह पांच बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक “नियंत्रित क्षेत्र- ” माना जाएगा। हालांकि, स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को आठ सितंबर की सुबह पांच बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक “विनियमित क्षेत्र” माना जाएगा। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।




