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Wednesday, April 8, 2026
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जेल से बाहर आने के बाद क्या-क्या नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? तिहाड़ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। संभावना है कि केजरीवाल आज यानी 10 मई की शाम तक ही तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी है। इस अंतरिम जमानत के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इन शर्तों का पालन करना दिल्ली सीएम के लिए ज़रूरी है।

नियम और शर्ते हैं लागू

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल तो मिल गई है लेकिन इसके साथ कुछ नियम और कानून भी शामिल है। इसके साथ ही अंतरिम बेल कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। अब जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है तो जानते है कि क्या शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल पर लागू होती है।

क्या नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल

जो अंतरिम बेल अरविंद केजरीवाल को मिली है उसके अंतर्गत वह मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानि वह सीएम ऑफिस भी नहीं जा सकेंगे। साथ ही वह किसी भी प्रकार का मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक काम भी नहीं कर सकते हैं। वह दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकते हैं। वह किसी भी दस्तावेज या आदेश पर तब तक साइन नहीं कर सकते हैं जब तक उपराज्यपाल उनसे ऐसा करने को न कहें। इसके अलावा वह शराब नीति घोटाला मामले में खुद पर लगे आरोपों पर कोई बयान नहीं दे सकते हैं।

क्या शर्तें लागू हुई है केजरीवाल पर

जिस शर्त के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है उसमें वह जेल से 21 दिन के लिए बाहर होंगे। इस दौरान वह अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर सकेंगे। लोगों से मिल सकेंगे और उन्हें जागरूक कर सकेंगे। उनकी यह अंतरिम जमानत सातवें चरण के चुनाव के एक दिन बाद यानि 2 जून को खत्म हो जाएगी और उन्हें वापस सरेंडर करना होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल चुनाव के दिन मतदान भी कर सकते हैं।

क्यों हुए थे गिरफ्तार केजरीवाल

शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नौ समन भेजे थे। अरविंद केजरीवाल ने एक भी समन का जवाब नहीं दिया। 21 मार्च को ED की टीम 10वां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। पूछताछ और घर की तलाशी के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ED ने आज ही यानी 10 मई को चार्जशीट दाखिल की है, इसमें अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्डरिंग मामले में साजिशकर्ता होने के आरोप लगाए गए हैं।

संजय सिंह ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

आम आदमी नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल पर फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सच्चाई को कभी हराया नहीं जा सकता। सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाने से पूरे देश में सकारात्मक वातावरण बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की तानाशआही, अन्याय और अत्याचार का अंत होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत इस दिशा से किया कि अब केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे।

क्या बोले राघव रड्ढा

वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर केजरीवाल के जेल से आने की खुशी मनाई। जिस तरह राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 को केवल सांसद का चुनाव नहीं बल्कि संविधान को बचाने से जोड़ रहे हैं। वैसे ही रााघव रड्ढा ने लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया।

ममता बनर्जी ने जताई खुशी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह अंतरिम जमानत फिलहाल चल रहे लोकसभा चुनावों में काफी काम आएगी।

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