अशोकनगर,08 अप्रैल(हि.स.)। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु यहां यहां नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रात: 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा । समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस(सोमवार से शुक्रवार)निर्धारित किये गये है। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेगें। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात:10 बजे से सायं 06 बजे नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। लॉकडाउन में यहां रहेगी छूट: अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन,केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं दूध एवं सब्जी की दुकानें, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन । परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण। एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें। टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी । बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक संबंधी गतिविधियाँ मुक्त रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार




