Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मामले पर फैसला सुरक्षित, सर्वे पर रोक बरकरार; 3 अगस्त को आएगा जजमेंट
नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहबाद उच्च न्यायालय में आज यानी 27 जुलाई को हुई सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में न्यायालय 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगा दी है, अब 3 अगस्त तक अंतरिम रोक जारी रहेगी।
मुस्लिम पक्ष ने की है अपील
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति की उस याचिका को बहाल किया, जिसमें उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के काम पर रोक लगाई थी। बता दें कि वाराणसी जिला न्यायालय ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाए।
हिंदू पक्ष के वकील का बयान
हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि तीन अगस्त तक फैसला रिजर्व है। तब तक सर्वे पर स्टे जारी रहेगा और ASI ने कहा है कि इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। विष्णु जैन ने आगे कहा कि मुहम्मद गजनवी से लेकर कई बार भारत के मंदिरों को तोडा गया। उन्होंने कहा ज्ञानवापी भी पहले मंदिर ही था और आजादी के बाद सभी को पूजा अधिकार मिला। ज्ञानवापी भवन पुराना हिंदू मंदिर है।